जीएसटी 25th काउसिंल बैठक :54 सर्विसेज और 29 चीजों पर घटा टैक्स, जानें- क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
जीएसटी की बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होगी ।
जीएसटी की बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होगी ।
आम बजट पेश होने से ठीक पहले जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में आज अहम फैसले लेते हुए 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है । जीएसटी की बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होगी । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है । वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में संभवत: पेट्रोलियम और अन्य छूट वाले उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर विचार किया जाएगा ।
हालांकि फिलहाल जीएसटी रिटर्न भरने के लिए फॉर्म का सरलीकरण करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बारे में 10 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिर से बैठक होगी । बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सहज बनाने को लेकर चर्चा हुई । वित्त मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में नंदन नीलेकणि ने प्रजेंटशन दिया है ।
क्या कुछ हुआ सस्ता और महंगा:
हीरे पर जीएसटी दर को 3 फीसद से घटाकर 0.25 फीसद, बायो डीजल पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी, प्राइवेट कंपनियों की डॉमेस्टिक एलपीजी के लिए टैक्स रेट 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी ,बोतलबंद पानी पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसी बैठक में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा भी दिया गया है जैसे सिगरेट में लगने वाले फिल्टर रॉड पर अब जीएसटी की दर 12 की बजाय 18 फीसदी होगी जबकि चावल की भूसी को शून्य से पांच फीसदी के स्लैब में लाया गया है। थीम या वाटर पार्क में घूमना भी अब सस्ता होगा क्योंकि अब 28 के बजाय 18 फीसदी की ही जीएसटी देय होगी।